विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से जारी ताजा परिपत्र में बताया गया है कि महंगाई राहत की ये दरें, राज्य शासन के ऐसे पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को स्वीकृत की गई है जो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अनुसार प्रत्याशित पेंशन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।